टीडीएस का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर्मचारियों के वेतन से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा के प्रावधान संबधी सर्कुलर को 3 दिसंबर 2015 को अधिसूचित किया.
इसके तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वेतन पर टीडीएस के बारे में वार्षिक सर्कुलर को अधिसूचित करते हुए कहा कि कर्मचारियों के वेतन से आयकर कटौती करने में विफल रहने तथा भुगतान में डिफॉल्ट करने पर उतनी ही राशि का जुर्माना देना पड़ेगा. और पढ़ें
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