गुजरात श्रम कानून संशोधन विधेयक-2015 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने श्रम कानून (गुजरात संशोधन) विधेयक-2015 को स्वीकृति प्रदान की, इससे गुजरात विधानसभा में फरवरी 2015 में पारित विधेयक कानून बन सकेगा.
विधानसभा द्वारा 25 फरवरी को विधेयक श्रम कानूनों को लचीला बनाने हेतु पारित किया गया. इसमें उद्योगों के दौरान मजदूरों एवं कर्मचारियों के मध्य होने वाले विवादों को अदालतों से बाहर सुलझाने पर बल दिया गया है. और पढ़ें
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